खनन लीज आवंटन मामले पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए.. अदालत में क्या हुआ?

खनन लीज आवंटन मामले पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए.. अदालत में क्या हुआ?

RANCHI: अवैध तरीके से खनन लीज आवंटन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोप है कि हेमंत सोरेन ने खान एवं भूतत्व मंत्री रहते हुए अपने और अपने परिवार के लोगों को गलत तरीके से खनन की लीज आवंटित की। सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 16 मई निर्धारित की।


पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि हेमंत सोरेन में खान एवं भूतत्व मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग किया और अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर खनन लीज आवंटन किया। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन, और साली सरला मुर्मू की कंपनी को लीज आनंटन किया गया। याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका।


सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया, जिसपर कोर्ट ने सरकार को 15 दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 16 मई निर्धारित की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सरकार का पक्ष रखेंगे। व्यस्तता के कारण आज सिब्बल दलील पेश नहीं कर सकें। ऐसे में सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने कोर्ट से समय की मांग की।