झारखंड: तबरेज हत्याकांड के 10 दोषियों को 10 साल की सजा, चोरी के आरोप में पीट-पीटकर ले ली थी जान

झारखंड: तबरेज हत्याकांड के 10 दोषियों को 10 साल की सजा, चोरी के आरोप में पीट-पीटकर ले ली थी जान

SARAIKELA: झारखंड के चर्चित तबरेज हत्याकांड के 10 दोषियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। एडीजे वन अमित शेखर की कोर्ट ने हत्याकांड में दोषी 10 हत्यारों की सजा का एलान किया जबकि दो आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 


दरअसल, सरायकेला थाना क्षेत्र के धातकीडीह में 18 जून 2019 को चोरी की नीयत से घर में घुसे तबरेज की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तबरेज को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। 


इस मामले में मृतक तबरेज की पत्नी शाहिस्ता परवीन ने थाने में हत्या का केस दर्ज कराया। जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान कुल 13 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। 


करीब चार साल की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार पीड़ित परिवार को न्याय मिला और कोर्ट ने सजा सुनाई। दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए जबकि 10 आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषियों में प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान शामिल हैं।