DHANBAD : धनबाद में पहली बार जुवेनाइल कोर्ट ने एक नाबालिग को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मामला झारखंड के बहुचर्चित सौरव हत्याकांड से जुड़ा है। नाबालिग लड़के ने छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़की के भाई सौरव की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने साल 2015 के कानून के तहत नाबालिग दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार साल 2017 में झरिया थाना क्षेत्र में दोषी नाबालिग और उसके दोस्तों ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान जब लड़की के भाई ने छेड़खानी का विरोध किया तो नाबालिग दोषी ने उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी।
इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने थाने में केस दर्ज कराया था। धनबाद की जुवेनाइल कोर्ट में सौरव हत्याकांड मामले की सुनवाई चल रही थी। जहां कोर्ट ने आरोपी नाबालिग लड़के को मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
यह पहला मौका है जब धनबाद न्यायालय ने किसी नाबालिग अपराधी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पीड़ित परिवार के वकील ने बताया कि अपराधी चाहे किसी भी उम्र का हो, वह अपराध करके बच नहीं सकता है।पीड़ित परिवार ने कोर्ट के इस फैसले पर संतोष जताया है। धनबाद कोर्ट का यह फैसला अपने आप में एक मिसाल बन गया है।