RANCHI: झारखंड में निकाय चुनाव होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। मुख्य सचिव द्वारा कोर्ट में दाखिल प्रति शपथ पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में ही राज्य में निकाय चुनाव करायेगी।
पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की बाध्यता है। ट्रिपल टेस्ट में ओबीसी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी का सर्वे होना है। ओबीसी की स्थिति का आकलन करना है, यह एक लंबी प्रक्रिया है इसलिए ये कहा जा सकता है कि झारखंड में निकाय चुनाव एक लंबे समय के लिए टल गई है।
पंचायत चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय ही झारखंड सरकार ने कोर्ट को बताया था कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। भविष्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव कराया जाएगा, इसलिए राज्य में अभी निकाय चुनाव की संभावना निकट भविष्य में दिख नहीं रही है।
गिरीडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा दायर अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल प्रति शपथ प्रत्र में सरकार ने कहा है कि राज्य में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। नगर निगम और नगरपालिकाओं में महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया गया है। विधानसभा में पारित इस संशोधन के अधिसूचित होने के बाद राज्य में निकाय चुनाव कराया जायेगा।