झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को नहीं मिली HC से राहत, CBI कोर्ट से मिली सजा बरकरार

झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को नहीं मिली HC से राहत, CBI कोर्ट से मिली सजा बरकरार

JHARKHAND: झारखंड से बड़ी खबर आ रही है जहां पूर्व मंत्री एनोस एक्का को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। सीबीआई कोर्ट से मिली सजा को झारखंड हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मेनन एक्का और उनके भाई गिदयोन एक्का को आज बड़ा झटका लगा है। 


आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई कोर्ट ने एनोस एक्का और उनकी पत्नी और भाई को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। वही ईडी कोर्ट ने भी सात साल की सजा एनोस एक्का को सुनाई थी। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी। हाईकोर्ट ने सभी याचिका को रद्द करने का आदेश दिया। 


गौरतलब है कि कोलेबिरा से विधायक बनने के बाद एनोस एक्का मुंडा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। एनोस एक्का मधु कोड़ा सरकार में भी मंत्री थे। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई ने 2009 में केस दर्ज किया था। जिसके आधार पर ईडी ने भी केस दर्ज किया था। 


ईडी कोर्ट ने भी एनोस एक्का को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई और एक करोड़ का अर्थदंड भी लगाया। वहीं सीबीआई ने एनोस एक्का की पत्नी और भाई को भी मामले में आरोपी बनाया गया था। 2020 में तीनों को सात-सात साल की सश्रम कारावास की सजा सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सुनाई थी।