झारखंड: हाईकोर्ट से विधायक प्रदीप यादव को राहत, इस मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक

झारखंड: हाईकोर्ट से विधायक प्रदीप यादव को राहत, इस मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक

RANCHI: झारखंड हाईकोर्ट ने यौन शोषण के मामले में विधायक प्रदीप यादव को बड़ी रहत दी है. इस मामले में गुरुवार 16 मार्च यानी आज  न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. जिसेक बाद इसपर निचली अदालत में तत्काल रोक लगा दी गई है. 


कोर्ट में मामले की सुनवाई के क्रम में याचिकाकर्ता की ओर से जानकारी दी गई कि पीड़िता का जो पता है, उस पते पर नोटिस सर्व नहीं हो सका. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें फिर से नए पते पर पीड़िता को नोटिस सर्व करने का निर्देश दिया है.


याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि तब तक निचली कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए. कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए दुमका MP  MLA कोर्ट में चल रहे मामले पर तत्काल रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.


बता दें कि पार्टी की ही एक महिला नेता ने देवघर में झाविमो के एक कार्यक्रम में विधायक प्रदीप यादव पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. 20 अप्रैल 2019 को देवघर महिला थाना में कांड संख्या 13/2019 दर्ज कराई गई थी. निचली कोर्टत में प्रदीप यादव की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन दायर की गई थी. जिसे खारिज कर दिया गया. निचली अदालत के उस आदेश को विधायक प्रदीप यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई. फिलाहल इस मामले में विधायक  को पूर्व में ही हाईकोर्ट से बेल मिला हुआ है.