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JDU विधायक गोपाल मंडल पर एक्शन, पुलिस प्रशासन ने रद्द किया रिवाल्वर का लाइसेंस

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 12 Oct 2023 09:00:36 AM IST

JDU विधायक गोपाल मंडल पर एक्शन, पुलिस प्रशासन ने रद्द किया रिवाल्वर का लाइसेंस

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BHAGALPUR : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़बोले विधायकों की लिस्ट में शामिल  विधायक गोपाल मंडल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। JDU विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है। प्रशासन ने उनके रिवाल्वर का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया है। जिसके बाद जदयू विधायक पर हुई यह एक बड़ी करवाई बताई जा रही है। 


दरअसल,  हाथ में रिवाल्वर लेकर घूमते हुए जदयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल का अस्पताल परिसर में घूमने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भी भेजा था। वीडियो वायरल होने के बाद भागलपुर SSP आनंद कुमार ने जांच का आदेश जारी किया था। जांच में मामला सत्य पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हथियार का लाइसेंस निलंबित करने के मामले में विधायक को पत्र भी भेजा दिया गया है।


मालूम हो कि, जदयू विधायक गोपाल मंडल अपने हाथ में रिवाल्वर लेकर पूर्वी बिहार की सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल हाथ में लेकर पहुंच गए थे। वो अपनी पोती अवनि का सिटी स्कैन कराने पहुंचे थे। इस दौरान विधायक के हाथ में रिवाल्वर दिखा था। इसका वीडियो तीन अक्तूबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में विधायक अपने सरकारी अंगरक्षक के साथ हाथ में रिवॉल्वर लिये मायागंज स्थित जेएलएनएमसीएच अस्पताल परिसर में घूमते दिख रहे थे। अस्पताल में मौजूद कई लोगों ने विधायक को देख भयभीत होने की भी बात कही थी। पहले तो विधायक ने मामले में चोर बदमाशों और राजनीतिक दुश्मनी की वजह से रिवॉल्वर लेकर घूमने की बात कही। 


आपको बताते चलें कि, इससे पहले डीएम सुब्रत सेन ने उन्हें जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में रिवॉल्वर लहराने के मामले में कारण बताओ नोटिस भेजा। डीएम ने भागलपुर एसएसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें शोकॉज किया है। एसएसपी ने डीएम को जांच रिपोर्ट सौंपी थी। एसएसपी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि विधायक के पास रिवॉल्वर लाइसेंसधारी थी। हालांकि, रिपोर्ट में उसके गलत इस्तेमाल के बारे में जिक्र नहीं है। फिर भी अस्पताल के अंदर लाइसेंसी रिवॉल्वर ले जाना भी कानूनी नहीं है।