जमीन कब्जा करने के मामले में लालू के साले को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

जमीन कब्जा करने के मामले में लालू के साले को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

PATNA: जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे साले सुभाष यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने सुभाष यादव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बिहटा में सात कट्ठा जमीन पर कब्जा का मामला सीएम के जनता दरबार में पहुंचा था। जिसके बाद पुलिस ने तेजस्वी यादव के मामा सुभाष यादव समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।


इस मामले में लालू के साले सुभाष यादव ने पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया था। सुभाष यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। पटना हाईकोर्ट के जज डॉ.अंशुमन ने सुभाष यादव की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि अगर याचिकाकर्ता आज से 6 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करता है तो सरेंडर करने पर ट्रायल कोर्ट न्यायालय द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसी तारीख को आदेश पारित करेगा।


बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा सुभाष यादव सहित 7 लोगों पर पटना के बिहटा थाने में केस दर्ज हुआ था। पटना में 7 कट्ठा जमीन पर कब्जा किये जाने का आरोप भीम वर्मा ने लगाया था। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भीम वर्मा मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गया था और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई थी। सीएम नीतीश ने उसकी बातें सुनने के बाद इस संबंध में अधिकारियों से बात की और इस मामले पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।


सीएम के आदेश के बाद पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर और पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने मामले की जांच की थी। जिसके बाद 96 लाख रूपये की इस जमीन विवाद मामले में आरोपी लालू के छोटे साले सुभाष यादव के खिलाफ बिहटा थाने में पीड़ित ने केस दर्ज कराया था। सुभाष यादव के साथ-साथ उनकी पत्नी रेणु देवी, बेटे रणधीर यादव सहित 7 लोगों के खिलाफ भी जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में सुभाष यादव की अग्रिम जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज किया है।