RANCHI: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए 100 फीसदी आरक्षण के साथ आयोजित की जाने वाली एएनएम और जीएनएम की होने वाली परीक्षा को असंवैधानिक बताते हुए पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस परीक्षा में झारखंड के बाहर के छात्रों को दूर रखा गया था। हेमंत सरकार झारखंड के स्थानीय लोगों को 100 फीसदी नियोजन के मकसद से इस परीक्षा का आयोजन कर रही थी।
दरअसल, झारखंड में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर पिछले दिनों पूरे राज्य के युवा सड़कों पर उतरे थे और हेमंत सरकार की नियोजन नीति को लेकर भारी विरोध जताया था। सड़क से लेकर सदन तक नियोजन नीति को लेकर विरोध में आवाज उठा था। नियोजन नीति को लेकर सियासत भी खूब हुई थी। झारखंड में सरकारी नौकरियों में 60-40 के अनुपात को अविलंब रद्द करने की मांग जोरदार तरीके से उठी थी।
सरकार झारखंडियों को 100 फीसदी आरक्षण के तहत एएनएम और जीएनएम बहाली करने जा रही थी लेकिन हाई कोर्ट से एएनएम और जीएनएम की होने वाली परीक्षा को असंवैधानिक बताते हुए तत्काल रोक लगा दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। परीक्षा में बाहरी छात्रों को नहीं बैठने देने के सरकार के फैसले को कोर्ट ने रद्द कर दिया है और तत्काल प्रभाव से परीक्षा पर रोक लगा दी है।