हैंड सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी करने वाले सावधान, दोषी पाए जाने पर होगी इतने साल की सजा

1st Bihar Published by: Updated Sat, 14 Mar 2020 09:00:05 AM IST

हैंड सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी करने वाले सावधान, दोषी पाए जाने पर होगी इतने साल की सजा

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PATNA: कोरोना वायरस को लेकर देश में हैंड सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी हो रही है. इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दोनों को अवाश्यक वस्तु में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है. अब अगर हैंड सैनिटाइजर और मास्क की कोई कालाबाजारी करता है तो उससे सात साल तक की जेल हो सकती है. 

दोनों का रेट कई गुना बढ़ा

कोरोना के कारण देश में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की डिमांड काफी बढ़ गई है. इसको लेकर कालाबाजारी भी हो रही है. सर्जिकल मास्क जो पहले 10 रुपये में बिकता था अब वह 40-50 रुपये में बिक रहा है. N95 मास्क जिसकी कीमत 150 रुपए के करीब होती है वह 500 रुपये के करीब बिक रहा है.

 

चीन के कारण बढ़ेगा रेट

बताया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास कुछ दिनों का स्टॉक है. स्टॉक खत्म होने पर उन किट, उपकरण और अन्य सामग्री की कीमत में 15 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए चीन में निर्मित होने वाली किट, उपकरण, मास्क, सैनिटाइजर के अलावा पैथोलॉजिकल जांच की अधिकांश सामान का आयात बंद हो गया है. जिसका असर भारत के मार्केट पर पड़ने वाला हैं.