GST काउंसिल की बैठक में फैसला: सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजें मिलेगी सस्ती, ONLINE गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28% टैक्स

GST काउंसिल की बैठक में फैसला: सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजें मिलेगी सस्ती, ONLINE गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28% टैक्स

DELHI:  दिल्ली में मंगलवार को GST काउंसिल की 50वीं बैठक संपन्न हुई। मीटिंग में लिये गये फैसलों की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। उन्होंने बताया कि अब सिनेमाघर में खाने-पीने की चीजें सस्ती मिलेगी। पहले सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर 18% टैक्स लगता था जिसे अब 5% कर दिया गया है। 


वही ONLINE गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर अब 28% टैक्स लगेगा। पहले इस पर 18% टैक्स लगता था जिसे बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। वही कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैव के इंपोर्ट पर लगने वाले जीएसटी को हटाने की मंजूरी आज की बैठक में दी गयी है।


 जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने की भी मंजूरी दी है। जहां जीएसटी से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाएगा। वही बिना पके स्नैक्स पर डीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी कर से छूट दी है.