1st Bihar Published by: Updated Jan 13, 2021, 2:31:52 PM
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PATNA : राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर शिक्षक नियुक्ती मामले को लेकर HC सख्त है. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है.
रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि जवाब देने के लिए राज्य सरकार को आखिरी मोहलत दी गई है. राज्य सरकार को सभी का ब्यौरा उपलब्ध कराना है.
बता दें कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं. ऐसी शिक्षकों की संख्या लाख में है. इससे पहले की सुनवाई में निगरानी विभाग की ओर से कहा गया था कि ऐसे अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में बाधाएं आ रही है. अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों का अभी तक फोल्डर भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.