Bihar firing news : मुजफ्फरपुर में सरपंच के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, जमीनी विवाद से जुड़ा मामला; इलाके में दहशत Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके की जांच में जुटी FSL, मानव अंगों की पहचान के लिए DNA टेस्ट; अबतक 40 एविडेंस बरामद Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके की जांच में जुटी FSL, मानव अंगों की पहचान के लिए DNA टेस्ट; अबतक 40 एविडेंस बरामद Bihar Election 2025 : 14 नवंबर को होगी मतगणना, तय होगा नीतीश या तेजस्वी में से किसके हाथ आएगी सत्ता; कहां और कैसे देखें, जानिए टीवी-वेबसाइट-ऐप सबकुछ Bihar ITI Students : बिहार के छात्रों के लिए खुला रोजगार का नया दरवाजा, अब देश-विदेश में मिलेगी नौकरी का मौका Facebook Like Button: फेसबुक का बड़ा फैसला, जल्द हटेंगे यह अहम बटन, एक्सटर्नल वेबसाइट्स से हटाया जाएगा Facebook Like Button: फेसबुक का बड़ा फैसला, जल्द हटेंगे यह अहम बटन, एक्सटर्नल वेबसाइट्स से हटाया जाएगा Bihar Election 2025 : नीतीश कुमार फिर बना सकते हैं इतिहास, जानिए कब-कब संभाली सत्ता की कमान; क्या रहा है अबतक के CM बनने की कहानी Bihar Election 2025 : ‘18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा...’, तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को झुठलाया, कहा – आ रही है महागठबंधन की सरकार, लिखकर रख लो... UPSC Mains Result 2025: सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 2736 उम्मीदवार सफल; अब इंटरव्यू राउंड की करें तैयारी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 25 Oct 2024 08:01:47 AM IST
- फ़ोटो
DESK: दलित अत्याचार के 10 साल पुराने केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। यह पहला मौका है जब देश में किसी अदालत ने साहूहिक रूप से लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई होगी। 2014 के जातिगत हिंसा के मामले में कर्नाटक की एक कोर्ट ने 98 लोगों को एकसाथ उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि तीन अन्य दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।
दरअसल, गंगावटी तालुक के माराकुंबी में दलितों पर हमला करने और उनके साथ भेदभाव करने का मामला सामने आया था। दलितों के घरों को आग लगा दी गई थी जबकि दलितों के नाई की दुकान पर जाने से भी रोक लगा दिया गया था। राशन की दुकानों पर दलितों को सामान भी नहीं दिया जा रहा था।
29 अगस्त 2014 को दलितों पर अत्याचार की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस घटना के बाद तीन महीने तक माराकुंबी गांव में पुलिस बलों की तैनाती रही थी। इसके खिलाफ आंदोलन भी चलाए गए थे। मामला कोर्ट मे पहुंचा और 117 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया।
सुनवाई के दौरान चार्जशीट में शामिल 16 लोगों की मौत हो गई। मामले में जस्टिस चंद्रशेखर सी ने 101 लोगों को दोषी करार दिया था। इनमें से तीन लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई जबकि 98 लोगों को कोर्ट ने उमक्रैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है।