1st Bihar Published by: 7 Updated Sep 03, 2019, 5:26:01 PM
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MUZAFFARPUR : सिविल कोर्ट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया गया है. खास वर्ग के खिलाफ विवादित टिपण्णी करने को लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दायर किया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 13 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई का आदेश दिया है. मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ यह परिवाद इसलिए दायर किया गया है क्योंकि उनके ऊपर खास वर्ग के खिलाफ टिपण्णी करने का आरोप है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर परिवाद में कहा गया है कि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ISI का एजेंट बताया था. अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि कांग्रेस नेता बयान से एक विशेष समुदाय के लोगों की भावना को ठेस पहुंची है. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर IPC की धारा 153, 295, 504 और 506 के तहत परिवाद पत्र दायर किया गया है. मुजफ्फरपुर से सोनू शर्मा की रिपोर्ट