ब्रेकिंग न्यूज़

बगहा के रामनगर में भीषण सड़क हादसा: मेडिकल टीम की कार अनियंत्रित होकर पलटी, 5 घायल, एक ANM की हालत गंभीर बिहार चुनाव पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में जमकर ड्रामा: गोली मारने की धमकी, गाली-गलौज, पार्टी ने कहा- वोट चोरी हुई इसलिए हारे इंतजार की घड़ी हुई खत्म: कल बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में गिरेंगे 10-10 हजार रुपये इंश्योरेंस क्लेम की साजिश का भंडाफोड़: शव की जगह पुतला जलाने पहुंचे दो युवक गिरफ्तार दिल्ली दौरे पर सम्राट: बिहार का गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह और तावड़े से पहली मुलाकात BIHAR: शिक्षा के क्षेत्र में AI को मिलेगी उच्च प्राथमिकता: हर जिले में मॉडल स्कूल-कॉलेज बनाने का निर्देश Bihar Bhumi: पुश्तैनी जमीन की 'रसीद' आपके नाम से नहीं है....तब आप भूमि की बिक्री-रजिस्ट्री कर सकते हैं या नहीं ? नया आदेश क्या कहता है, सब कुछ जानें.... पटना में नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने की सम्राट चौधरी को मौके पर बुलाने की मांग PATNA: अंचल कार्यालयों में राजस्व विभाग के हेल्प डेस्क के रूप में काम करेंगे VLE, छठे बैच का आवासीय प्रशिक्षण शुरू BHAGALPUR TRAIN ACCIDENT: सबौर स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय महिला की गिरकर मौत, पति घायल

हाईकोर्ट ने पटना कलेक्टेरियट भवन के तोड़े जाने पर लगाई रोक, हैरिटेज बिल्डिंग से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

1st Bihar Published by: DEV KUMAR PANDEY Updated Wed, 25 Sep 2019 01:07:11 PM IST

हाईकोर्ट ने पटना कलेक्टेरियट भवन के तोड़े जाने पर लगाई रोक, हैरिटेज बिल्डिंग से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

- फ़ोटो

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पुराने पटना कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को यह आदेश दिया है कि पुराने कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने का काम तत्काल रोका जाए। 


न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पटना नगर निगम को संयुक्त रूप से इस मामले में जवाबी हलफनामा देने को कहा है। पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पटना का पुराना कलेक्टेरियेट भवन ऐतिहासिक है। यह इमारत हेरिटेज बिल्डिंग की श्रेणी में आ सकती है जिसका रखरखाव करने की जरूरत थी ना कि तोड़े जाने की। 


हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की बातों को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार के साथ-साथ पटना नगर निगम को हलफनामा देने को कहा है। कोर्ट इस मामले में 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा।