समस्तीपुर में सरपंच के बेटे को मारी गोली, गंभीर हालत में डीएमसीएच रेफर नीतीश कुमार के शपथग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे अमित शाह और जेपी नड्डा, बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत नीतीश के शपथ लेने से पहले ही बंपर बहाली की प्रक्रिया शुरू, सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश, जानिये किन पदों पर होगी नियुक्ति? पटना के ए.एन. कॉलेज में गोल इंस्टीट्यूट का भव्य सेमिनार, NEET–JEE तैयारी पर विशेषज्ञों ने दिए खास टिप्स Bihar News: बिहार में शादी समारोह से लौट रहे युवक को बेलगाम वाहन ने रौंदा, चालक की तलाश जारी Patna Book Fair 2025: 5 से 16 दिसंबर तक गांधी मैदान में सजेगा 41वां पुस्तक मेला, 200 स्टॉल और 300 कार्यक्रम होंगे दीक्षांत समारोह से पहले मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, अंगवस्त्र की गुणवत्ता पर सवाल, कुलपति आवास का किया घेराव 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, हेलिकॉप्टर से गांधी मैदान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहरसा: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से राजमिस्त्री की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप सोनपुर मेला 2025: पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना स्वीस कॉटेज, उमड़ा जनसैलाब
1st Bihar Published by: DEV KUMAR PANDEY Updated Wed, 25 Sep 2019 01:07:11 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पुराने पटना कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को यह आदेश दिया है कि पुराने कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने का काम तत्काल रोका जाए।
न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पटना नगर निगम को संयुक्त रूप से इस मामले में जवाबी हलफनामा देने को कहा है। पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पटना का पुराना कलेक्टेरियेट भवन ऐतिहासिक है। यह इमारत हेरिटेज बिल्डिंग की श्रेणी में आ सकती है जिसका रखरखाव करने की जरूरत थी ना कि तोड़े जाने की।
हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की बातों को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार के साथ-साथ पटना नगर निगम को हलफनामा देने को कहा है। कोर्ट इस मामले में 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा।