Bihar Tourism : बिहार में पर्यटन के लिए मूविंग फाइव स्टार होटल: चंडीगढ़ से आए रहे दो खास वैन; जानिए क्या होगा किराया Bihar Government Scheme : राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, कैंप लगाकर कार्ड बनाने के निर्देश; प्रधान सचिव ने दिया आदेश Vigilance Raid Rosra : समस्तीपुर में निगरानी की बड़ी कार्रवाई: रोसड़ा EO के ठिकानों पर छापेमारी, नकदी व महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त Bihar news : मातम में बदली खुशियां, बारात से लौट रही कार एवं बाजा ट्रॉली में आमने सामने की टक्कर, एक की मौत; तीन घायल Patna traffic update : राजीवनगर चौराहा पर नई वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू, रॉन्ग साइड जाने पर होगी सख्त कार्रवाई; जानें क्या है नया नियम STET result Bihar : इस दिन जारी होगा बिहार STET का रिजल्ट, सक्षमता परीक्षा चतुर्थ का परिणाम भी जल्द; उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ी JEEVIKA didi : बिहार सरकार की नई योजना, जीविका दीदियों को पिंक बसों में ड्राइवर और कंडक्टर बनाने का मौका; आपको करना होगा यह काम "मुजफ्फरपुर में भयानक हादसा: बुलडॉग ने 4 साल की मासूम का सिर नोच डाला, बाल और चमड़ी भी उखाड़ लिए"; मौत के बाद केस दर्ज ED Raid Bihar : पटना के ठेकेदार रिशु श्री के 9 ठिकानों पर ED की छापेमारी, जानिए रेड में क्या- क्या मिला? Bihar Farmer News : किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब इस नुकसान के लिए मिलने जा रहा मुआवजा; आपको भी लेना है लाभ तो करना होगा यह छोटा सा काम
1st Bihar Published by: DEV KUMAR PANDEY Updated Wed, 25 Sep 2019 01:07:11 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पुराने पटना कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को यह आदेश दिया है कि पुराने कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने का काम तत्काल रोका जाए।
न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पटना नगर निगम को संयुक्त रूप से इस मामले में जवाबी हलफनामा देने को कहा है। पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पटना का पुराना कलेक्टेरियेट भवन ऐतिहासिक है। यह इमारत हेरिटेज बिल्डिंग की श्रेणी में आ सकती है जिसका रखरखाव करने की जरूरत थी ना कि तोड़े जाने की।
हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की बातों को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार के साथ-साथ पटना नगर निगम को हलफनामा देने को कहा है। कोर्ट इस मामले में 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा।