कैश फॉर PIL मामला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच जारी रखने का दिया निर्देश, कहा- नहीं हो बंगाल पुलिस के किसी अधिकारी की गिरफ्तारी

कैश फॉर PIL मामला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच जारी रखने का दिया निर्देश, कहा- नहीं हो बंगाल पुलिस के किसी अधिकारी की गिरफ्तारी

RANCHI: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल द्वारा जनहित याचिका मामले में कोलकाता पुलिस के भूमिका की जांच कर रही सीबीआई को चुनौती दी गई थी।


सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बंगाल पुलिस की भूमिका की जांच कर रही सीबीआई को जांच जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बंगाल पुलिस की उस अपील को खारिज किया गया है जिसमें बंगाल पुलिस की ओर से ये कहा गया था कि बंगाल पुलिस ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की सहमति को वापस ले लिया है। कोर्ट ने बंगाल पुलिस को राहत देते हुए सीबीआई को ये निर्देश दिया कि मामले की जांच कर रही सीबीआई इस मामले में कोलकाता पुलिस के किसी अधिकारी को गिरफ्तार करने की जल्दीबाजी नहीं करे।


31 जुलाई 2022 को झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को बंगाल पुलिस ने 50 लाख रूपये कैश के साथ गिरफ्तार किया गया था। हेयर स्ट्रीट थाने में कारोबारी अमित अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दावा किया था कि उनके खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका को मैनेज करने के लिए राजीव कुमार ने 10 करोड़ रूपये की मांग की थी। एक करोड़ में बात पक्की हुई थी और डील की पहली किश्त 50 लाख रूपया लेने के लिए वो कोलकाता आये थे, जहां बंगाल पुलिस ने अधिवक्ता को गिरफ्तार किया था।