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1st Bihar Published by: Updated Tue, 11 Feb 2020 02:47:40 PM IST
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DELHI: इस वक्त की बड़ी ख़बर दिल्ली से आ रही है. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के दोषी ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा मिली है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा दी है. ब्रजेश की सहयोगी मधु, किरण को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. नेहा, हेमा और अश्विनी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. इंदू कुमारी और रोजी रानी को 6 माह की सजा सुनाई गई है.
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ब्रजेश के वकील ने कोर्ट में कहा कि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है. इसलिए सजा को कम की जाए, लेकिन कोर्ट ने एक ना सुनी. ब्रजेश ठाकुर के वकील ने कोर्ट में कहा कि उसे समाज में जीने का हक दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने वकील की सभी दलीलों को खारिज करते हुए ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुना दी.
आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से रेप और यौन शोषण होने की बात सामने आई थी. आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वो ब्रजेश ठाकुर का है. पूरे केस का खुलासा होने के बाद मेडिकल टेस्ट में करीब 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी. सुनवाई के दौरान पीड़ितों ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें नशीली दवा देने के साथ मारा-पीटा जाता था, फिर उनके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता था.