PATNA: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को कोट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है. कोर्ट की सजा सुनते ही ब्रजेश ठाकुर रोने लगा है.
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बताया जा रहा है कि ब्रजेश ने हाथ जोड़कर जज साहब से सजा कम करने की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने एक न सुनी और सजा कम नहीं किया. ब्रजेश ने के वकील ने कहा कि इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं हैं. इनकी सजा कम कर दी जाए, लेकिन सजा कम नहीं हुई. 1546 फैसले की कॉपी पर सुनाई गई है. इस दौरान राज्य सरकार को भी इस कार्यवाही में देर होने पर फटकार लगाई है.
बाकी आरोपियों को भी मिली सजा
ब्रजेश की सहयोगी मधु, किरण को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. नेहा, हेमा और अश्विनी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. इंदू कुमारी और रोजी रानी को 6 माह की सजा सुनाई गई है.
आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से रेप और यौन शोषण होने की बात सामने आई थी. आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वो ब्रजेश ठाकुर का है. पूरे केस का खुलासा होने के बाद मेडिकल टेस्ट में करीब 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी. सुनवाई के दौरान पीड़ितों ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें नशीली दवा देने के साथ मारा-पीटा जाता था, फिर उनके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता था. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी हैं.