RANCHI: बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने उन्हें नया समन जारी किया है। अब हामिद अख्तर से 26 जून को पूछताछ होगी। वही अधिवक्ता हिमांशु मेहता को भी 28 को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है।
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सत्ता से जुड़े कई आरोपियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर पर ईडी ने लगाया है। हामिद अख्तर ने आईएएस छवि रंजन, पूजा सिंघल, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और पंकज मिश्रा को जेल में अनुचित लाभ पहुंचाया है।
बता दें कि पूर्व में भी जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से ईडी पूछताछ कर चुकी है। हामिद अख्तर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने जेल के सीसीटीवी फटेज को सौंपने से इनकार किया और बाद में सीसीटीवी फटेज भी नष्ट कर दिये।
मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जेल में मैनुअल के खिलाफ जाकर सुविधा देने के मामले में जेल अधीक्षक से पूछताछ हो चुकी है। वहीं ईडी के द्वारा फिर से सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि ईडी के समन के खिलाफ जेल अधीक्षक पूर्व में पेशी से बचते दिखे।
वही अधिवक्ता हिमांशु मेहता को भी समन जारी किया गया है। उन्हें ईडी ने 28 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। सेना जमीन घोटाले में उनसे पूछताछ होगी। ईडी का मानना है की अधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए जयंत कर्नाड के दस्तावेज और दावे गलत थे और उन्होंने जानबूझकर उच्च न्यायालय के समक्ष विशिष्ट तथ्यों को छुपाया। क्योंकि सेना को खुद किराए का भुगतान करने के लिए सही दावेदार की तलाश कर रहा है। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को छुपाया कि याचिकाकर्ता यानी जयंत कर्नाड के पास उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नहीं था, जो कि बचाव पक्ष द्वारा आवश्यक था।