बिहार STET परीक्षा को रद्द करने की अपील, हाईकोर्ट में 22 मई को होगी सुनवाई

1st Bihar Published by: Updated Tue, 12 May 2020 06:57:34 PM IST

बिहार STET परीक्षा को रद्द करने की अपील, हाईकोर्ट में 22 मई को होगी सुनवाई

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PATNA : कोरोना संकट की महामारी के बीच पटना हाई कोर्ट ने एसटीईटी परीक्षा को रद्द करने के लिए दायर रिट याचिका पर सुनवाई टाल दी है. अगली सुनवाई 22 मई को होगी. बिहार STET परीक्षा को रद्द करने की अपील की जा रही है. अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा में अनेक प्रकार की गड़बड़ी होने का आरोप लगाया गया है.


पटना हाईकोर्ट में 22 मई को अगली सुनवाई होगी. उस दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर बहस करेंगे. समिति की ओर से कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि अगली सुनवाई  यानी 22 मई तक एसटीईटी का रिजल्ट घोषित नहीं किया जायेगा. बता दें कि नीरज कुमार की ओर से अधिवक्ता रीतिका रानी ने रिट याचिका दायर कर गत 28 जनवरी को सम्पन्न हुए एसटीईटी परीक्षा की वैधता को चुनौती दी है.


रिट याचिका में कहा गया है कि परीक्षा संचालन में अनेक प्रकार की गड़बड़ी हुई है इसलिए इसे रद्द कर दिया जाय। मंगलवार को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई की. लेकिन ललित किशोर के नहीं रहने के कारण सुनवाई टल गई. समिति के वकील ज्ञान शंकर ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई के पहले रिजल्ट घोषित नहीं किया जायेगा. बता दें कि यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी जिसमें 6,199 उम्मीदवारों ने भाग लिया था. जिसमें 3,508 को सफल घोषित किया गया था.