बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत, 15 मई तक सतर्कता ही संकल्प

बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत, 15 मई तक सतर्कता ही संकल्प

PATNA : बिहार में आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार के आदेश के बाद बीती रात 12 बजे से लॉकडाउन प्रभावी हो गया है जो अब 15 मई तक जारी रहेगा। सरकार ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। प्रशासन को लॉकडाउन प्रभावी तरीके से लागू कराने का निर्देश दिया गया है। 


राज्य में लॉकडाउन लागू करने के निर्णय के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी डीएम के साथ बैठक की। उन्होंने सभी डीएम को निर्देश दिया लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं। लॉकडाउन को कोई हल्के में न लें। मुख्य सचिव ने कहा कि लॉकडाउन गंभीरता को सभी समझें। इसे ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। इसको देखते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सभी डीएम दिशा निर्देश जारी करें। मुख्य सचिव ने यह भी साफ किया है किसी भी जरूरतमंद को ई-पास लेने में कोई दिक्कत ना हो इसका भी ख्याल डीएम रखें। 


लॉकडाउन को लेकर क्या है गाइडलाइन


1.    राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे. जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को छूट मिलेगी.

2.    अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी. 

3.    सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. बैंकिग, बीमा, ATM, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी.

4.    किराना यानि खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी. 

5.    सड़कों औऱ सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा. आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें बाजिव कारण का सबूत अपने पास रखना होगा.

6.    सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.

7.    हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसनें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे.

8.    एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये. 

9.    आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा.

10.    जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी.

11.     अंतर्राज्यीय मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर रोक नहीं होगी. 

12.    सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग औऱ दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी.

13.    रेस्टोरेंट औऱ खाने-पीने की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी. सिर्फ होम डिलेवरी के लिए ही खाने-पीने की दुकानों को खोला जा सकता है.

14.    सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे.

15.    सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे.

16.    सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा.

17.     शादी-ब्याह होगा लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा. शादी ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी. किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पायेंगे.

18.    अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पायेंगे.