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1st Bihar Published by: Updated Tue, 24 Sep 2019 09:34:59 PM IST
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PATNA: मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के उक्त निर्णय को फिलहाल कायम रखते हुए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. 5 जुलाई 2019 को राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि बिहार के उन छात्रों को ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल सकेगा जो नैक से मिलने वाली ग्रेड प्राप्त संस्थानों में पढ़ते हो.
राज्य सरकार के इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने राज्य सरकार के 5 जुलाई के उक्त निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दिया था जिसे राज्य सरकार की तरफ से खंडपीठ में अपील दायर कर चुनौती दिया गया था.
मंगलवार को खंडपीठ द्वारा एकलपीठ के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से राज्य सरकार के 5 जुलाई के निर्णय को फिर से लागू हो गया. खंडपीठ ने एकलपीठ को अनुरोध किया है कि इस मामले पर अंतिम फैसला ही पारित करें.