बिहार : रेलवे ने बनाया कड़ा नियम-कानून, स्टेशन पर बिना मास्क के पकड़े गए तो देना होगा 500 रुपये जुर्माना

बिहार : रेलवे ने बनाया कड़ा नियम-कानून, स्टेशन पर बिना मास्क के पकड़े गए तो देना होगा 500 रुपये जुर्माना

PATNA : देश-दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फ़ैल रही है. बिहार में भी संक्रमण की रफ़्तार तेज हो गई है. नीतीश सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की रोकथाम को लेकर 30 अप्रैल तक नई गाइडलाइन जारी कर दिया है. बिहार में 18 अप्रैल तक स्कूल-कॉलेज को बंद कर दिया गया है. उधर रेलवे ने भी सख्त कदम उठाया है. स्‍टेशन परिसर में बिना मास्‍क के मिले तो 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा.


पूर्व मध्य रेलवे की ओर से नया फरमान जारी किया गया है. रेलवे ने सख्‍ती बरतते हुए कहा है कि स्‍टेशन परिसर में बिना मास्‍क पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जायेगा. इसके लिए स्‍टेशन परिसर में मास्‍क चेकिंग का विशेष अभियान चलेगा. मास्‍क पर जुर्माने की ये जानकारी जीएम रेलवे ने दी. इसके साथ ही कोरोना नियंत्रण और सफर के दौरान सामने आने वाली किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेलवे ने हर दो सौ किलोमीटर पर एक स्‍टेशन पर सभी व्‍यवस्‍था करने का निर्देश दिया है.


रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ट्रेनों में सफर करें. रेलवे स्‍टेशन या कहीं भी मास्‍क जरूर पहने और सोशल डिस्‍टेसिंग का पालन करें. आपको बता दें कि शुक्रवार को पटना में प्रेस कांफ्रेस के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार के रहने वाले कई लोग बाहर भी हैं. वे लोग भी बाहर से बिहार आ रहे हैं. बिहार सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. सरकार ने रेलवे स्टेशन पर ही टेस्टिंग की व्यवस्था की है. जो लोग पॉजिटिव पाए जायेंगे, उनके इलाज की व्यवस्था की गई है.


मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में आज कुल 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उन्हें क्वारंटाइन किया गया है. बिहार सरकार अधिक से अधिक टेस्ट कराने पर फोकस कर रही है. सीएम ने कहा कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव मनाया जायेगा. पीएम मोदी ने बैठक में कहा है कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती है. 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच हमें टीका उत्सव मनाएं. इस दौरान वैक्सीन की बर्बादी शून्य हो. अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो. इससे वातावरण बदलने में काफी मदद मिलेगी.