PATNA : आम लोगों के लिए अच्छी खबर है अब जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों का प्रमाणपत्र (इडब्ल्यूएस), आवासीय प्रमाणपत्र और नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र लेने के लिए आपको कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा.
बिहार सरकार ने लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के बदलाव किया है. जिसके तहत अब ये पांच प्रमाणपत्र लेने के लिए कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा. अप्लाई करने के दौरान दिए गए ईमेल आईडी पर ये बनकर आ जाएगा. जिसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाला जा सकता है.
बता दें कि इस फैसले से छात्रों को ज्यादा फायदा होगा. अभी हाल ही में सीएम की अध्यक्षता में आरटीपीएस कानून को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी और इसके बाद इसे सुलभ बनाने के लिए लाया गया है.
नए बदलाव के बाद आवेदन करने के दौरान ही संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और इ-मेल आइडी देना अनिवार्य होगा. निर्धारित समय सीमा के अंदर यह पांच प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्ति के इ-मेल पर प्रमाणपत्र तैयार होकर चला जायेगा.इसके साथ ही मोबाइल पर एक एसएमएस भी जाऐगा, जिसमें लिंक भी दिया रहेगा.