मधुबनी में अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म मामला, 13 साल पुराने केस में आजीवन कारावास की सजा

मधुबनी कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी विवेक कुमार चौबे को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 25 Feb 2026 10:40:57 PM IST

बिहार न्यूज

मधुबनी कोर्ट का बड़ा फैसला - फ़ोटो रिपोर्टर

MADHUBANI:अपहरण के बाद नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में मधुबनी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 13 साल पुराने केस में मधुबनी ADJ सष्टम जस्टिस एन.के. त्यागी की अदालत ने आज आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


घटना 22/5/2013 की है जो बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खिरहर थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप से जुड़ा है। अपहरण के बाद नाबालिग बच्ची को कोलकाता ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी खरहर थाना क्षेत्र निवासी विवेक कुमार चौबे को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गयी है।


आरोपित विवेक कुमार चौबे को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई गयी। मामले में सरकार की ओर से स्पेशल पीपी कुमारी मधुश्री ने पीड़िता का पक्ष रखा। कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपए आर्थिक मदद देने का भी निर्देश दिया।