बिहार में दुकान खोलने का बदला समय, जानिए कितने बजे से खुलेंगी दुकानें, क्या है नया नियम

बिहार में दुकान खोलने का बदला समय, जानिए कितने बजे से खुलेंगी दुकानें, क्या है नया नियम

PATNA : बिहार में लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है और ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है. गुरूवार को मंत्रिमंडल के सदस्यों और राज्य के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद सीएम ने एक बड़ा एलान किया. मुख्यमंत्री ने एलान किया कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में 10 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है.


सीएम नीतीश ने ट्वीट कर लिखा कि "आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गयी. लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है. अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है." बताया जा रहा है कि सरकार ने नई गाइडलाइन में कई बदलाव किये हैं. 


बिहार सरकार के करीबी सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने दुकानों को खोलने के नियम में बदलाव किया है. बताया जा रहा है कि सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानों को दो भागों में बांटा है. सीएम नीतीश की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र में अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही दुकानों को खोला जा सकता है. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी.


बिहार सरकार ने ये नियम आवश्यक चीजों की दुकानों के लिए बनाया है,  जिसमें सब्जी, अंडे, मीट-मछली और दूध आदि की दुकानें शामिल हैं. यह भी जानकारी निकलकर कर सामने आ रही है कि पाबंदियां यथावत जारी रहेंगी. लेकिन शादी-ब्याह के नियम में बड़े बदलाव किये गए हैं. शादी में सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी. थोड़ी देर में नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसमें इसका औपचारिक एलान किया जायेगा.


सरकार की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि बिहार के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आज शाम में साढ़े 4 बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगे और लोगों को विस्तार से बताएंगे कि लॉकडाउन को लेकर सरकार ने क्या निर्णय लिया है. आगे कौन-कौन से नियम लागू रहेंगे और लोगों के लिए क्या नई गाइडलाइन बनाई गई है.




गौरतलब हो की पिछली बार लॉकडाउन का एलान करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि लोग शादी-ब्याह को कुछ दिन के लिए टाल दें. मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि कुछ समय के लिए शादी-ब्याह के कार्यक्रम को स्थगित कर दें, तो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी.


हम आपको याद दिला दें की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा था. सीएम ने कहा था कि "कोरोना महामारी से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ जरूरी कदम उठा रही है. कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जनहित में लॉकडाउन लगाने जैसा कठिन निर्णय भी लेना पड़ा है. कृपया गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना से मुक्ति के प्रयास में सहयोग करें.


सीएम ने ये भी लिखा था कि "कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी-विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन, जिनमें कई जगहों के लोग जुटते हैं, को यदि कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, तो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी. यह आपके परिवार और समाज के हित में होगा. "


सीएम की अपील के बावजूद भी शादी-ब्याह में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही थी. कई जगहों पर कोरोना गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं. जिसे देखते हुए सरकार ने नियम में और बदलाव करने का फैसला किया. सूत्र बता रहे हैं कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने यह नया नियम बनाया है कि अब मात्र 20 लोग ही विवाह में शामिल हो सकते हैं. उम्मीद है की थोड़ी देर में इसका एलान कर दिया जायेगा. 


गौरतलब हो कि इससे पहले पिछली गाइडलाइन में कहा गया था कि शादी में सिर्फ 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी. इतना ही नहीं, जिसके घर भी शादी है. उसे शादी के तीन दिन पहले अपने थाने को सूचना देनी होगी. आपको बता दें कि शादी ब्याह में बैंड बाजे के साथ नाच-गाने पर रोक लगाई गई है.


दरअसल कोरोना को देखते हुए सरकार ने शादी-ब्याह पर कुछ बंदिशें लगायी थीं लेकिन लोग मान नहीं रहे थे. डीजे की धुन पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर नाच-गाने का सिलसिला जारी थी. अब सरकार ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है. ना बजेगा डीजे औऱ ना ही होगा डांस.