ब्रेकिंग
‘जहां जीतेंगे, वहां 10 हजार नौकरी देंगे’, MLC उम्मीदवारों की घोषणा के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा एलानBihar MLC Election : MLC चुनाव में जन सुराज की एंट्री, दरभंगा से पटना तक 5 उम्मीदवार मैदान में; देखें पूरी लिस्टBihar MLC Election 2026 : अनंत सिंह की बगावत के बाद एक्शन में नीतीश कुमार, नीरज की जीत के लिए चला 'अमोघ अस्त्र'! ललन सिंह से मुलाकात के बाद क्या बदलेगा खेल?अनंत-नीरज की लड़ाई में क्यों चुप हैं नीतीश कुमार? ‘पंच परमेश्वर’ बनने से क्यों बच रहे JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं यह सोची-समझी रणनीति तो नहीं?Bihar News : डायल-112 टीम पर हमला पड़ेगा महंगा, थानेदार पर होगी कार्रवाई; बिहार पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश‘जहां जीतेंगे, वहां 10 हजार नौकरी देंगे’, MLC उम्मीदवारों की घोषणा के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा एलानBihar MLC Election : MLC चुनाव में जन सुराज की एंट्री, दरभंगा से पटना तक 5 उम्मीदवार मैदान में; देखें पूरी लिस्टBihar MLC Election 2026 : अनंत सिंह की बगावत के बाद एक्शन में नीतीश कुमार, नीरज की जीत के लिए चला 'अमोघ अस्त्र'! ललन सिंह से मुलाकात के बाद क्या बदलेगा खेल?अनंत-नीरज की लड़ाई में क्यों चुप हैं नीतीश कुमार? ‘पंच परमेश्वर’ बनने से क्यों बच रहे JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं यह सोची-समझी रणनीति तो नहीं?Bihar News : डायल-112 टीम पर हमला पड़ेगा महंगा, थानेदार पर होगी कार्रवाई; बिहार पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश

बिहार को DJ मुक्त बनाने का अभियान तेज: परिवहन विभाग ने जिलों के DTO-MVI को दिए सख्त निर्देश, अवैध मॉडिफाइड वाहनों पर शिकंजा

Bihar News: बिहार में अवैध और मॉडिफाइड डीजे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग का सख्त अभियान तेज। 15 दिनों में बिना अनुमति डीजे गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध, चालान और जब्ती की कार्रवाई जारी।

Bihar News
© Reporter
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: परिवहन विभाग ने राज्य को अवैध और तेज आवाज वाले डीजे वाहनों से मुक्त करने का बड़ा फैसला लिया है। विभाग के सचिव राज कुमार ने कहा कि 15 दिनों के भीतर बिना अनुमति के संशोधित डीजे गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। अब इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) एवं मोटर वाहन निरीक्षकों (एमवीआई) को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। 


इस अभियान के तहत मोडिफाइड और बिना अनुमति वाले डीजे वाहनों की जांच, चालान काटने और जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आदेश के अनुसार, बिना पंजीकरण या अनुमति के डीजे सिस्टम लगाने, वाहनों में संरचनात्मक बदलाव करने या अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत बिना अनुमति संरचना परिवर्तन प्रतिबंधित है। 


इसके अलावा धारा 55 (5) व 182(ए) के अंतर्गत ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दंड भी लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो सकती है। गाड़ी में किसी भी तरफ मोडिफाइड डीजे लगाने पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही, ऐसे वाहनों द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि या अन्य प्रकार का प्रदूषण फैलाए जाने पर प्रदूषण संबंधी प्रावधानों के तहत 2,000 का चालान किया जाता है।


सचिव ने चेतावनी दी है कि यह कदम मुख्य रूप से ध्वनि सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और शादी-बारात में होने वाली अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है। पटना और अन्य जिलों में सैकड़ों डीजे संशोधित वाहन पकड़े जा चुके हैं। जो लोग अपने वाहनों को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पंजीकृत कराते हैं और बाद में उसे मॉडिफाइड डीजे सिस्टम लगवा देते हैं, उनपर कड़ी कार्रवाई होगी।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता