PATNA : लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की ओर से सभी जिलों के डीएम और एसपी को एक पत्र लिखकर नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी गई है.
बिहार सरकार की ओर से लिए गए इस बड़े फैसले के मुताबिक अन्य राज्यों से रेल से आने वाले यात्रियों के लिए अलग से गाड़ी का पास बनवाने की जरूरत नहीं है. सरकार ने यह फैसला लिया है कि रेलयात्री का जो ई- टिकट होगा होगा वही उसका मूवमेंट पास माना जाएगा और वह 12 घंटे के लिए मान्य होगा. पटना के डीएम कुमार रवि ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि यात्रियों के लिए ऑटो ,उबर ओला ,ई-रिक्शा आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. यही निर्देश अन्य जिलों के डीएम की ओर से भी जारी किये जायेंगे.
गृह विभाग की ओर से जारी नए निर्देशों के मुताबिक यात्री अपने गंतव्य स्थल या घर तक जाने के लिए निजी वाहन, रिजर्व ई -रिक्शा ,रिजर्व टैक्सी आदि का उपयोग कर सकेंगे. जिसमें एक चालक के अतिरिक्त अधिकतम दो पैसेंजर मान्य होंगे. इसके अतिरिक्त निजी दोपहिया वाहन यानी कि बाइक या स्कूटी भी यात्रा के लिए मान्य होगा. यात्री के परिजन भी स्टेशन आ सकते हैं.
सरकार ने यह निर्देश दिया है कि यदि ई टिकट रेलयात्री के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा उपयोग में लाया जाता है तो पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सभी यात्रियों को सामाजिक दूरी कायम रखने और मास्क का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है. गृह विभाग ने इन सभी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.