बिहार में 11 नए रजिस्ट्री ऑफिस खुलेंगे, नीतीश कैबिनेट की मिली मंजूरी

बिहार में 11 नए रजिस्ट्री ऑफिस खुलेंगे, नीतीश कैबिनेट की मिली मंजूरी

PATNA: बिहार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। बिहार में 11 जगहों पर रजिस्ट्री ऑफिस खोले जाने का फैसला लिया गया है। जिसकी मंजूरी भी राज्य सरकार से मिल गयी है। सरकार के इस फैसले से लोगों को सुविधा मिलेगी।


पटना में फतुहां, संपतचक और बिहटा यानी तीन जगहों पर रजिस्ट्री ऑफिस खोले जाएंगे। वही इसके अलावे 8 और जगहों डुमरावं-बक्सर, अमरपुर-बांका, चनपटिया-पश्चिम चंपारण, लौरिया-पश्चिम चंपारण, शाहपुर पटोरी-समस्तीपुर, मनिहारी-कटिहार, पातेपुर-वैशाली, बनमनखी-पूर्णिया में नए रजिस्ट्री ऑफिस खुलेंगे। इन सभी जगहों पर अवर निबंधक की नियुक्ति भी की जाएगी। 


 पटना के मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। आज हुई बैठक में कुल 23 एजेंटों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। डीजल अनुदान को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने डीजल अनुदान की राशि 60 रुपय से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला लिया है।


सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग से जुड़े प्रस्वावों पर मुहर लगाई है। 


नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत 13,63,26,600 / - अनुमानित वार्षिक व्यय पर कुल 135 अभियंताओं के नियमित पदों, जिनकी सेवायें बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि० (बुडको) के अधीन प्रतिनियुक्ति हेतु सृजित किये जाने वाले समरूप पद के विरूद्ध उपलब्ध करायी जायेगी, को सृजित किये जाने तथा इन 135 पदों के अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग में पूर्व से सृजित 43 पदों, अर्थात् कुल 178 पदों के समरूप प्रतिनियुक्ति हेतु बिहार शहरी आधारभूत सरंचना निगम लि० (बुडको) में 178 समरूप पदों को सृजित किये जाने को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।


मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्तर एवं प्रमंडल स्तर पर तकनीकी सहयोग के लिए बिहार निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के 2 एवं अवर निबंधक के 9 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है जबकि निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 78 के द्वारा अधिसूचित शुल्क तालिका अनुच्छेद-P एवं G में दस्तावेज / अभिलेख के खोज, निरीक्षण एवं प्रमाणित प्रति निर्गत करने हेतु निर्धारित शुल्क के प्रावधान में संशोधन किये जाने से संबंधित अधिसूचना को अधिसूचित करने के संबंध में।