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97 हेडमास्टर जायेंगे जेल, बिहार सरकार की बड़ी कार्रवाई, छात्रवृत्ति और पोशाक राशि में 1.12 करोड़ पचाने का आरोप

1st Bihar Published by: Updated Tue, 21 Sep 2021 10:38:08 AM IST

97 हेडमास्टर जायेंगे जेल, बिहार सरकार की बड़ी कार्रवाई, छात्रवृत्ति और पोशाक राशि में 1.12 करोड़ पचाने का आरोप

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PATNA : इस वक्त एक ताजा खबर सामने आ रही है. शिक्षा विभाग ने एकसाथ 97 हेडमास्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. इन सभी प्रधानाध्यापकों पर छात्रवृति और पोशाक राशि में 1.12 करोड़ गबन करने का आरोप लगा है. शिक्षा विभाग की जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है. इन सभी 97 प्रधानाध्यापकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.


ये सभी हेडमास्टर बिहार के सीतामढ़ी जिले में पदस्थापित हैं. साल 2015-16 में छात्रवृत्ति और पोशाक की राशि वितरण में अनियमितता बरतने को लेकर डीपीओ स्थापना महेश प्रसाद सिंह ने सीतामढ़ी जिले के 16 प्रखंड के 97 स्कूलों के हेडमास्टरों पर केस कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इसमें सोनबरसा के 13, बथनाहा के 7, सुरसंड के 10, डुमरा के 1, नानपुर के 1, चोरौत के 4, पुपरी के 25, बोखड़ा के 3, बाजपट्‌टी के 4, बेलसंड के 7, परसौनी के 2, रुन्नीसैदपुर के 6, बैरगनिया के 4, मेजरगंज के 3, रीगा के 3 व सुप्पी के 4 स्कूलों के प्रधानाध्यापक शामिल हैं.


बताया जा रहा है कि इन सभी ने मिलकर छात्रवृति और पोशाक राशि में 1 करोड़ 12 लाख 75 हजार 700 रुपये का गबन किया है. बताया जा रहा है कि कई प्रधानाध्यापकों ने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया है. बीईओ को निर्देश देते हुए कहा है कि अगर गबन की राशि संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापकों द्वारा जमा कराई गई है, तो तीन दिनों के भीतर साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. नहीं तो संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये. 


डीपीओ स्थापना महेश प्रसाद सिंह के मुताबिक अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश का पालन नहीं किया तो संबंधित प्रखंड के बीईओ पर जवाबदेही निर्धारित करते हुए निदेशालय को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा. डीपीओ ने बताया कि जांच कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश पूर्व में दिया गया था. इसके अनुपालन को लेकर सभी बीईओ संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा गया है. साथ ही जो प्रधानाध्यापक राशि जमा कराएं हैं, उनका साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.


नबरसा प्रखंड के प्रावि खैरा टोल, प्राव मुरहा छतौना वार्ड 4, प्रावि कर्पूरीनगर इंदरवा, मवि मड़पा कचौर, मवि राजवाड़ा, बथनाहा के मवि महादेव, मवि हरिबेला, प्रावि बदुरी अमघट्‌टा, मवि सहियारा, सुरसंड प्रखंड के मवि कुम्मा, प्रावि हनुमाननगर, मवि कोरियाही, डुमरा प्रखंड के मवि राजोपट्‌टी उर्दू, चाेरौत प्रखंड के मवि विष्णुपुर , मवि बरमा, मवि बसोतरा, मवि परिगामा उतरी, पुपरी प्रखंड के प्रावि तेम्हुआ थलही, प्रावि वृति टोल, मवि सोनबरसा, मवि मानिकपुर, प्रावि रामखेतारी, बोखड़ा प्रखंड के मवि सिंगाचौड़ी, मवि शाह मुहल्ला, मवि बोखड़ा, बाजपट्‌टी के मवि बनगांव गोट, प्रावि बाजपट्‌टी बीन टोला, मवि हुमायुपुर, मवि कचहरीपूर उर्दू, बेलसंड प्रखंड के मवि ओलीपुर, मवि गोठवारा, प्रावि दग्घी टोल, प्रावि ब्रह्मोत्तर टोल, प्रावि हसौर, प्रावि बेलसंड, मवि चंदौली, परसौनी के मवि कन्हौली गजपति, प्रावि कन्हौली गजपति, रुन्नीसैदपुर के प्रावि हुसैनपुर, मवि वलीपुर, मवि थुम्मा-2, मवि रसलपुर, बैरगनिया प्रखंड के मवि पिपराही, मवि बराही, मवि बैरगनिया, मवि अशोगी कन्या, मेजरगंज के मवि रघुनाथपुर, रीगा के मवि इजरहिया, प्रावि रामनगरा, सुप्पी के प्रावि ससौला, प्रावि घरवारा और मवि ढेंग के प्रधानाध्यापक द्वारा अभिलेख नहीं दिखाया गया था.