लॉकडाउन में सख्ती के लिए बेगूसराय में धारा 144 लागू, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक

लॉकडाउन में सख्ती के लिए बेगूसराय में धारा 144 लागू, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक

BEGUSARAI : देश में लॉक डाउन का तीसरा चरण चल रहा है. कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगातार सरकार लॉकडाउन का दायरा बढ़ा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही को देखते हुए बेगूसराय जिला प्रशासन ने अब धारा 144 लगाने का फैसला लिया है. 

बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार ने जिले में धारा 144 लगाने का निर्देश जारी कर दिया है. डीएम के आदेशानुसार शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जिले में धारा 144 लागू रहेगा. 

डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि देश में  लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया गया है. वहीं राज्य में कोरोना के नए प्रसार और प्रवासी मजदूरों और स्टूडेंट की बड़ी संख्या में आगमन को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि अब सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए. कडाई से लॉकडाउन का पालन कराने और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक धार 144 लागू किया गया है.