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ARA: 77 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। ED की रडार पर आए राधाचरण सेठ का नाम अब एक पुराने मामले में सामने आया है। 26 साल पुराने गोलीबारी के मामले में राधाचरण के खिलाफ आरा की कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। जेडीयू एमएलसी पर साल 1997 में समता पार्टी के जुलूस के दौरान गोलीबारी करने का आरोप है।
दरअसल, साल 1997 में तीन मई को समता पार्टी की तरफ से जुलूस निकाला गया था। इस दौरान जुलूस पर तीन लोगों ने फायरिंग कर दी थी। इस घटना को लेकर समता पार्टी के पूर्व नेता सुरेंद्र सिंह ने आरा नगर थाना में राधाचरण सेठ समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। राधाचरण सेठ समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और जान से मारने के एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। बाद में पैसे और सियासी कनेक्शन का इस्तेमाल कर राधाचरण सेठ ने खुद के ऊपर लगे गंभीर धाराओं को हटवा दिया था। केस दर्ज कराने वाले सुरेंद्र सिंह ने पिछले महीने आरा की कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल किया था। जिसपर कोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगा।
बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह को ईडी ने बीते 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। MLC की गिरफ्तारी आरा के उनके फार्म हाउस से हुई थी, जहां ईडी ने उनसे कई घंटो तक पूछताछ भी की थी। राधाचरण साह पर बालू के अवैध कारोबार और टैक्स चोरी से लेकर गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने के कई आरोप हैं। जिसको लेकर केंद्रीय ऐंजियों ने कई बार जेडीयू एमएलसी के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज भी जांच टीम के हाथ लगे थे। फिलहाल राधाचरण सेठ बेउर जेल में बंद हैं।