अवैध खनन मामले में खनन कारोबारी मुंगेरी यादव की मुश्किले बढ़ी, पुलिस ने मांगी न्यायिक हिरासत

अवैध खनन मामले में खनन कारोबारी मुंगेरी यादव की मुश्किले बढ़ी, पुलिस ने मांगी न्यायिक हिरासत

RANCHI  : साहिबगंज पुलिस ने मोबाइल बरामदगी मामले में पत्थर खनन कारोबारी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव के न्यायिक हिरासत की मांग साहिबगंज कोर्ट से की है। आर्म्स एक्ट मामले को लेकर साहिबगंज जेल में बंद मुंगेरी यादव पर पुलिस ने क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया था। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार प्रकाश चंद्र यादव पिछले साल 30 जुलाई से जेल में बंद है। 


16 जनवरी 2022 को जेल में छापेमारी कर एंड्रायड मोबाइल बरामद किया गया था। जेल प्रशासन ने दावा किया था कि मोबाइल एक जेल के पास मिला है और जांच में ये पता चला है कि इस फोन का इस्तेमाल प्रकाश चंद्र यादव और एक अन्य कैदी शोभित यादव किया करते थे। मोबाइल बरामदगी मामले में साहिबगंज के जीरावारी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


वही, दूसरी ओर ईडी साहिबगंज में अवैध खनन मामले की जांच कर रही है जिसमें प्रेम चंद्र यादव का बेटा अंकुश यादव एजेंसी की ओर से गवाह है। प्रेम चंद्र यादव पर पुलिस ने झारखंड क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। हालांकि, प्रेम चंद्र यादव ने एक्ट के तहत अपनी हिरासत को चुनौती दी है। जबकि ऐसे ही एक मामले में अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा पर जेल प्रशासन ने अबतक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। पंकज मिश्रा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है और ईडी ने उन्हे प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव के साथ चार्टशीट किया था।