ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: सब्जी मंडी में युवक को दबंगई पड़ी भारी, एसएसबी जवान और पुलिस अधिकारी से हाथापाई के बाद गिरफ्तार Bihar News: यातायात पुलिस के 24 कर्मियों पर गिरी गाज, SP ने इस कारण किया निलंबित Bihar Crime News: लखीसराय में डबल मर्डर, मुखिया और वार्ड सदस्य को मारी गोली Bihar Crime News: आपसी विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, छह हिरासत में Bihar News: राजस्व विभाग की जांच में बड़ा खुलासा, जरूरतमंदों को नहीं दी गई जमीन Bihar News: दीघा-कोइलवर फोरलेन निर्माण में खर्च होंगे 5500 करोड़, इतने साल में पूरा होगा काम; मॉडल तय बिहार बदलाव यात्रा के तहत गोपालगंज के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रशांत किशोर, पहले दिन चार जनसभाओं को किया संबोधित छपरा और सीवान पहुंचे तेजस्वी यादव ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से हर संभव मदद का किया वादा BIHAR: मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, सेकेंड्री लोडिंग प्वाइंट से होगी आपूर्ति बिहार में MSP पर दलहन-तेलहन खरीद के लिए नई व्यवस्था होगी लागू, बाजार मूल्य की अनिश्चितता से किसानों को मिलेगी राहत

अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 03 Apr 2024 05:08:45 PM IST

अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

- फ़ोटो

DESK: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर आज सुनवाई पूरी हो गयी। सुनवाई पूरी होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि जमानत पर अपनी रिहाई को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का पक्ष रखा। वहीं, ईडी की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपना पक्ष रखा। 


केजरीवाल के वकील ने बताया कि देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है। केजरीवाल चुनाव प्रचार न करे, इसे लेकर चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी की गई है। जबकि पीएमएलए के तहत ईडी के पास उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत नहीं है। दरअसल, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने बीते 21 मार्च की देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज कावेरी बवेजा की अदालत में पेशी के बाद कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी।


ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने ईडी को सीएम केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड दी। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद विगत 28 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को फिर से कोर्ट में पेश किया था और 7 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की रिमांड अवधि को चार दिनों के लिए बढ़ा दिया था। 


रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने बीते सोमवार को कोर्ट में उन्हें पेश किया। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने अदालत को बताया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें कुछ पता नही है। ईडी ने केजरीवाल पर जांच को भटकाने का आरोप लगाया। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। 


कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल में रामायण, महाभारत और पत्रकार नीरजा चौधरी द्वारा लिखित हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक और कुछ दवाएं उपलब्ध कराने की मांग की थी। बता दें कि इसी मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया,आप सांसद संजय सिंह समते अन्य लोग जेल में बंद हैं। इस मामले में केजरीवाल समेत अबतक 16 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसमें संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने विगत मंगलवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है।