Army Land Scam: छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Army Land Scam: छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

RANCHI: सेना की जमीन घोटाला मामले में आरोप रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद रांची की पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 


निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन के वकील ने कोर्ट में दलिल दी कि सिर्फ मौखिक बयान के आधार पर छवि रंजन को आरोपी बनाया गया है, ऐसे में उन्हें बेल दिया जाना चाहिए। वहीं ईडी की तरफ से कोर्ट में मौजूद विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि छवि रंजन जमीन घोटाला के मुख्य अभियुक्त हैं, ऐसे में उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा।


बता दें राजधानी रांची के बरियातु स्थित सेना की जमीन के घोटाला मामले में ED ने बीते 13 अप्रैल को जमीन के फर्जी कागजात बनाने वाले अफसर समेत 7 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में निलंबित आईएस अधिकारी और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से पूछताछ के बाद ईडी ने बीते 4 मई की देर रात गिरफ्तार कर लिया था। छवि रंजन पर आरोप है कि उनके संरक्षण में रांची में सैकड़ों एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री की गई और उसपर कब्जा किया गया।


इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED  ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी दिलीप घोष, अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश के साथ ही जमीन घोटाले में गिरफ्तार कोलकाता से फर्जी कागजात तैयार करने वाले अफसर अली, बड़गाईं के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और जमीन का फर्जी मालिक प्रदीप बागची,  फैयाज खान, इम्तियाज अहमद, तलहा खान और मोहम्मद सद्दाम, के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।