आरा में सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलेंगी दुकानें, भोजपुर डीएम ने जारी किया नया आदेश

आरा में सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलेंगी दुकानें, भोजपुर डीएम ने जारी किया नया आदेश

ARA : कोरोना महामारी के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है आरा से जहां भोजपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने दुकानदारों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जिलाधिकारी की ओर से यह ताजा निर्देश जारी किया गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी के इलाकों में सिर्फ 5 घंटे के लिए ही दुकानें खोली जाएंगी.


सुबह-शाम खुलेंगी दुकानें
भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने यह तय किया है कि सामाजिक दूरी बनाते हुए दुकान को खोला जायेगा. सुबह 9 बजे से लेकर दोपहल 12 बजे और शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ही दुकानदार 5 घंटे दुकान खोल सकेंगे. डीएम ने कहा कि जो भी दुकानदार प्रशासन की ओर से तय किये गए गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


मास्क पहनकर बहार निकले- डीएम
प्रशासन की ओर से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि न्यू पुलिस लाइन में थोक सब्जी की बिक्री की जाएगी. सब्जी बेचने के लिए आरा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेंगे. गोला मंडी और अस्थायी रूप से रमना मैदान में बनाये गए सब्जी बाजार को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. इसके साथ ही डीएम ने सभी जिलेवासियों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉक डाउन के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मास्क को अनिवार्य किया गया है. भोजपुर के कोई भी लोग मास्क पहनकर ही बाजार निकले.