DELHI: आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। लेकिन इस मामले में सुनवाई टल गयी। आनंद मोहन मामले पर आज सुनवाई नहीं सकी। इस मामले पर अब 3 नवम्बर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि नीतीश सरकार ने बिहार जेल मैनुअल में संशोधन किया था। इसके बाद आनंद मोहन को सजा में छूट देते हुए जेल से रिहा किया गया था।
बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन को 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट जी. कृष्णैया की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी. कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से आनंद मोहन की रिहाई पर जवाब मांगा था।
राज्य सरकार से यह पूछा गया था कि जेल मैनुअल में संशोधन के बाद सजा पाने वाले कितने दोषियों को पूर्व सांसद आनंद मोहन के साथ इस साल अप्रैल महीने में रिहा किया गया है। बिहार सरकार ने कोर्ट को बताया कि आनंद मोहन सहित 97 दोषियों को सजा में छूट देकर जेल से रिहा किया गया था। बाहुबली नेता आनंद मोहन की जेल से रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई टल गयी है। उमा कृष्णैय्या ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आनंद मोहन की रिहाई को रद्द करने की मांग की है। अब 3 नवम्बर को इस मामले पर सुनवाई होगी।