Bihar Assembly Election 2025: वोट चोरी के आरोपों के बीच, मतदाताओं को लुभाने के लिए यह प्रतियोगिता शुरु; जान लें... Bihar News: “वह एक अपराधी है, इसी वजह से राजद RJD ने बाहर का रास्ता दिखाया”, तेज प्रताप यादव का राजबल्लभ पर तीखा प्रहार KATIHAR: मनिहारी में बाढ़ और कटाव से तबाही, सांसद तारिक अनवर पहुंचे धुरयाही पंचायत, मदद का दिया आश्वासन अयोध्या दर्शन को रवाना हुआ 13वां जत्था, अजय सिंह की पहल से अब तक 2500 श्रद्धालु पहुंचे पावन नगरी पूर्णिया में भाजपा जिलामंत्री नूतन गुप्ता का युवा संवाद, युवाओं से मोदी की जनसभा में शामिल होने की अपील Bihar Politics: ‘RJD को मुसलमानों की चिंता नहीं, सिर्फ BJP का डर दिखाकर उनका वोट लिया’ प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Politics: ‘RJD को मुसलमानों की चिंता नहीं, सिर्फ BJP का डर दिखाकर उनका वोट लिया’ प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Crime News: बिहार में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों का तांडव, वार्ड सदस्य के घर बोला हमला; ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप Bihar Crime News: बिहार में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, 9 साल से फरार दो हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार जमुई में चौथी बार मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, दो गिरफ्तार, हथियार-कारतूस बरामद
1st Bihar Published by: Updated Thu, 19 Mar 2020 09:15:24 AM IST
- फ़ोटो
AURNAGABAD: इस वक्त की बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है. निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी आज कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाई. जिसके कारण अब सुनवाई 24 मार्च को होगी. अक्षय की पत्नी ने औरंगाबाद कोर्ट में अक्षय से तलाक लेने को लेकर याचिका दाखिल की है.
20 को फांसी 24 को सुनवाई
अक्षय ठाकुर को 20 मार्च को फांसी होना तय है, लेकिन कोर्ट तलाक मामले पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा. यानी की फांसी होने के बाद सुनवाई होगी. अक्षय की पत्नी ने कहा था कि अक्षय का फांसी दिया जाना तय है, लेकिन वह विधवा के रुप में जीना नहीं चाहती है. इसलिए वह अक्षय से तलाक लेगी.
फैमिली कोर्ट में केस
17 मार्च को अक्षय की पत्नी ने तलाक को लेकर औरंगाबाद के फैमिली कोर्ट में न्यायधीश रामलाल शर्मा की कोर्ट में अर्जी दी थी. इस याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई होने वाली थी. अक्षय की पत्नी के वकील ने कहा कि पीड़ित महिला को विधिक अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में तलाक का अधिकार पा सकती है. अगर रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है तो वह ले सकती है.
गांव पर रहती है पत्नी
अक्षय औरंगाबाद के लहंग कर्मा गांव का रहने वाला है. उसकी पत्नी गांव में ही रहती है. अक्षय का एक बेटा है. पत्नी अपने सास और ससुर के साथ गांव पर रहती है. अक्षय ने राष्ट्रपति के पास एक फरवरी को दया याचिका दाखिल की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने 15 फरवरी को खारिज कर दिया था. अक्षय समेत निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी की सजा होने वाली है.