आय से अधिक संपत्ति मामला: शिबू सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, HC ने याचिका खारिज की

आय से अधिक संपत्ति मामला: शिबू सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, HC ने याचिका खारिज की

RANCHI: झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ और पूर्व सीएम शिबू सोरेन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करने के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच नेखारिज कर दिया है।


दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उनके खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई को सही बताया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल में सुनवाई होगी। गुरूवार को लोकपाल में सीबीआई की एफआईआर को लेकर फैसला होने की संभावना है।


बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे ने साल 2020 में लोकपाल में शिबू सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बीते 22 जनवरी को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल बेंच ने शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि याचिका प्री-मैच्योर है। जिसके बाद शिबू सोरेन ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी।