AAP सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज

AAP सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज

DELHI: दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आप सांसद ने अपनी ईडी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को ईडी ने आप सांसद की याचिका का कोर्ट में विरोध किया था।


दरअसल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाले में 4 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।संजय सिंह को बीते 5 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद 13 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया। 


पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट से आगे रिमांड बढ़ाने की अपील नहीं की। जिसके बाद कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को 14 दिन यानी 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जिसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ईडी के एक्शन को गलत बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजय सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा लिया था। इसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।


बता दें कि संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत के तौर पर मोटी रकम ली है। ईडी ने कोर्ट में दावा किया है कि दो अलग-अलग ट्रांजक्शन हुए हैं जिसमें कुल दो करोड़ रुपए की राशि की लेनदेन हुई। रिमांड पेपर में बताया गया है कि पहली बार में 1 करोड़ और दूसरी किश्त में भी 1 करोड़ रुपए का लेन-देन संजय सिंह के घर पर हुआ था।