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आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार, पुलिस ने सुबह-सुबह जगाया तो SPG ने रोका; जानिए क्या है पूरा मामला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 09 Sep 2023 09:29:09 AM IST

 आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार, पुलिस ने सुबह-सुबह जगाया तो SPG ने रोका; जानिए क्या है पूरा मामला

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आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया है। नायडू के खिलाफ 2021 में मामला दर्ज किया गया था। नांदयाल रेंज के डीआइजी रघुरामी रेड्डी और सीआईडी के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त टीम ने उन्हें हिरासत में लेने के लिए सुबह करीब तीन बजे आरके फंक्शन हॉल में चंद्रबाबू नायडू के शिविर पर पहुंची। वह उस समय अपने कारवां में आराम कर रहे थे। 


दरअसल, टीडीपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को शनिवार तड़के नांदयाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके पर भारी संख्या में मौजूद टीडीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस का विरोध किया। चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा कर रहे एसपीजी ने भी पुलिस को नियमों का पालन करने की सलाह दी। एसपीजी ने कहा कि सुबह 5.30 बजे तक किसी को भी उनके पास पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसके बाद सुबह लगभग 6 बजे पुलिस ने नायडू के वाहन का दरवाजा खटखटाया। उन्हें नीचे उतारा और गिरफ्तार कर लिया।


मालूम हो कि, चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट स्कैम (एपीएसएसडीएस) मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपये के गबन का आरोप है। 2016 में टीडीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सशक्त बनाने के उद्देश्य से एपीएसएसडीसी की स्थापना की गई थी। 


आपको बताते चलें कि, नायडू को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 50 (1) (2) के तहत नोटिस जारी किया गया था। पुलिस ने चंद्रबाबू नायडू को बताया कि उन्हें धारा 120(8), 166, 167, 418, 420, 465, 468, 471, 409, 201, 109 आरडब्ल्यू 34 और 37 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। यह एक गैर जमानती अपराध है। उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। सीआईडी के पुलिस उपाधीक्षक एम धनुंजयुडु द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, नायडू केवल अदालत के माध्यम से जमानत मांग सकते हैं।