ब्रेकिंग न्यूज़

ISM पटना में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'सस्टेनोवेट 2025' का भव्य शुभारंभ, देश-विदेश से जुटे शोधकर्ता दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल में कंटूरा विज़न लेसिक की बड़ी उपलब्धि: 300 सफल ऑपरेशन पूरे Bihar Crime News: अदालत में सबूत पेश नहीं कर सकी बिहार पुलिस, कोर्ट ने SHO समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जारी कर दिया अरेस्ट वारंट Bihar Crime News: अदालत में सबूत पेश नहीं कर सकी बिहार पुलिस, कोर्ट ने SHO समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जारी कर दिया अरेस्ट वारंट अरवल में करंट लगने से युवक की मौत, जर्जर तार बना हादसे की वजह, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप Bihar Politics: बाल-बाल बचे सांसद पप्पू यादव, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के दौरान हुआ हादसा Bihar Politics: ‘लालू परिवार बिहार की बर्बादी का जिम्मेदार’ युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी पर बड़ा हमला Bihar Politics: ‘लालू परिवार बिहार की बर्बादी का जिम्मेदार’ युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी पर बड़ा हमला Bihar News: बिहार में यहां एक ही घर से निकले 60 किंग कोबरा, परिवार ने त्यागा मकान; गाँव वालों ने बदला रास्ता BIHAR NEWS:चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, भीड़ ने चप्पल पर चटवाया थूक

आज से महंगी हो जाएगी खाने-पीने की ये चीज़ें, इलाज के लिए भी लगेगा जीएसटी

1st Bihar Published by: Updated Mon, 18 Jul 2022 08:09:32 AM IST

आज से महंगी हो जाएगी खाने-पीने की ये चीज़ें, इलाज के लिए भी लगेगा जीएसटी

- फ़ोटो

DESK : बढ़ती महंगाई के बीच अब लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली है। आज यानी सोमवार से लोगों की जेब पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद अब कई खाद्य चीज़ों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इनमें आटा, पनीर और दही जैसे सामान शामिल हैं। इन चीज़ों पर सरकार आज से पांच प्रतिशत जीएसटी वसूलेगी। वहीं, 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी लगेगा। इतना ही नहीं, 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ेगा। फिलहाल ये टैक्स मुक्त है। 



पिछले दिनों द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने की बैठक की गई थी, जिसमे पैकेटबंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे सामान, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। आज से नया दर लागू कर दिया जाएगा। 


आपको बता दें, टेट्रा पैक और बैंक की ओर से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी चुकाना पड़ेगा। वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले सामान पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाली चीजों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, जो अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है। सौर वॉटर हीटर पर पहले पांच प्रतिशत टैक्स लगता था, जिसे बढ़ाकर अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाह गृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर लगने वाले जीएसटी को 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दिया गया है।