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NALANDA : बिहार में नालंदा में रामनवमी के मौके पर जो हिंसा भड़की वो अब धीरे - धीरे शांत होती नजर आ रही है। हालांकि,अभी भी धारा 144 लागु ही है। मतलब साफ़ है कि, अभी भी लोगों को जमावड़ा लगाने से मना किया गया है। लेकिन, अब कुछ चीज़ों में छूट दी गयी है। इसी कड़ी में अब एक नया फैसला इलाके में चलने वाले स्कूल और कोचिंग को लेकर आया है। अब शहर के सभी कोचिंग संस्थान और ट्यूशन सेंटर को शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति जिलाधिकारी ने दी है। हालांकि, शाम के समय में अभी भी किसी भी तरह की क्लास नहीं चलेगी और लोगों के जमावड़ा लगाने पर पाबंदी लागु रहेगी।
दरअसल, नालंदा के बिहार शरीफ में हिंसक झड़प की घटना के बाद 31 मार्च से ही शहर में धारा 144 लागू है। धारा 144 लागू होने के बाद शहर में पूरी तरह दुकान, विद्यालय, कोचिंग संस्थान भी बंद कर दिया गया था। अभी शहर की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है तो शहर में सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 6 बजे से संध्या 5 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं, रविवार से शहर के सभी कोचिंग संस्थान और ट्यूशन सेंटर को शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति जिलाधिकारी ने दी है।
वहीं, इसको लेकर एसडीएम अभिषेक पलासिया ने बताया कि अभी भी शहर में धारा 144 लागू रहेगी। शाम साढ़े 6 बजे से सख्ती से धारा 144 का पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुबह से सभी प्रकार के दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्कूल, कोचिंग, संस्थान अब खुलेंगे। लेकिन, वो शाम चार बजे तक ही खुले रहेंगे। फिलहाल हालात सामान्य है। धीरे-धीरे हालात सामान्य होने पर लोगों को छूट दी जा रही है। शहर में लगातार शांति समिति की बैठक की जा रही है, जिससे शांति समिति में आए हुए लोगों के सुझाव पर विचार किया जा रहा है। उसके बाद उस पर निर्णय लिया जा रहा है।
आपको बताते चलें कि, रामनवमी पर नालंदा जिले के बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा हुईं, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल का नुकसान हुआ। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साइबरस्पेस की गहन जांच की गई। इलाके की इंटरनेट सेवा भी ठप रही। फिलहाल सबकुछ धीरे - धीरे कर सही हो रहा है। इसके बाद अब यह निर्णय सामने आने से लोघों को बड़ी राहत मिली है।