ब्रेकिंग
बख्तियारपुर में शिवचर्चा की आरती के दौरान घर में लगी आग, तीन लोगों की दर्दनाक मौतसासाराम में बोलेरो-ऑटो की टक्कर: CRPF जवान की मौत, पत्नी और दो बच्चों समेत 5 घायलस्कूल के औचक निरीक्षण में खुली व्यवस्थाओं की पोल, SDM ने प्रधानाचार्य को किया शो-कॉज, रसोइया बर्खास्तदरभंगा में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कॉर्पियो की टक्कर से पति-पत्नी की मौत; LNMU में प्रोफेसर थीं बबीता देवीबिहार में बढ़ा नदियों का जलस्तर, अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में कटाव प्रभावित इलाकों का तेजस्वी यादव ने लिया जायजाबख्तियारपुर में शिवचर्चा की आरती के दौरान घर में लगी आग, तीन लोगों की दर्दनाक मौतसासाराम में बोलेरो-ऑटो की टक्कर: CRPF जवान की मौत, पत्नी और दो बच्चों समेत 5 घायलस्कूल के औचक निरीक्षण में खुली व्यवस्थाओं की पोल, SDM ने प्रधानाचार्य को किया शो-कॉज, रसोइया बर्खास्तदरभंगा में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कॉर्पियो की टक्कर से पति-पत्नी की मौत; LNMU में प्रोफेसर थीं बबीता देवीबिहार में बढ़ा नदियों का जलस्तर, अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में कटाव प्रभावित इलाकों का तेजस्वी यादव ने लिया जायजा

नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

RANCHI : इस वक़्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है साथ ही 45 हजार रुपये का जुर्मा

नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगा
First Bihar
2 मिनट

RANCHI : इस वक़्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है साथ ही 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता और आरोपी पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 महीने और जेल में रहना होगा.


जानकारी हो कि 2019 में रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र में रामदेव महतो नाम के एक शख्स ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. रामदेव महतो ने पीड़िता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी. करीब दो साल बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी रामदेव महतो को अदालत ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है.


सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 5 लोगों ने गवाही दी. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से एक गवाही कराई गई. पीड़िता की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.