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हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका की खारिज, आधी सजा पूरी करने के बाद ही होगा विचार

Ranchi : रांची से बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है। हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी नहीं होने का हवाला देते हुए जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।जस्टिस अपरेश

FirstBihar
Anurag Goel
2 मिनट

Ranchi : रांची से बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है। हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी नहीं होने का हवाला देते हुए जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनकी आधी सजा इस मामले में अभी पूरी नहीं हुई है। इस मामले में लालू को सात साल की सजा मिली है।

कोर्ट के फैसले के मुताबिक लालू यादव ने मात्र 22 माह ही जेल में बिताया है। ऐसे में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हो रही है। वहीं, पूर्व में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है। जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, तो रिम्स के चिकित्सक लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रहे है।

सीबीआइ ने अपने जवाब में कहा है कि 15 बीमारियां होने के बाद भी फिलहाल लालू प्रसाद यादव की जान को कोई खतरा नहीं है। बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को सीबीआइ की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के खिलाफ लालू ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। इसमें सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने की मांग की गई थी।


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