ब्रेकिंग न्यूज़

chaityi chath 2025: गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य, युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह ने भी भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य घर से भाग कर प्रेमी-युगल ने मंदिर में रचाई शादी, अंतरजातीय विवाह से परिजन थे नाराज, 4 साल से चल रहा था अफेयर Patna crime : पटना के भूतनाथ रोड पर दहशत! एक हफ्ते में तीन लूट, पुलिस बेखबर? Waqf Amendment Bill: नीतीश ने वक्फ बिल को दिया समर्थन तो JDU में मच गयी भगदड़, एक साथ 2 मुस्लिम नेता ने दिया इस्तीफा Bihar teacher transfer : बिहार में 32,688 हेडमास्टर्स को जिला आवंटन, बाकी अभ्यर्थियों को दोबारा मिलेगा विकल्प Bihar News: कर्ज के बोझ से दबे किसान ने उठा लिया बड़ा कदम, घर पर पहुंचकर फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने दी थी गाली Skin Care: इस तेल से करें रोजाना मसाज, चेहरे पर आएगा गजब का निखार! Waqf Amendment Bill: वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने पर लालू ने जताया दुख, कहा..इस बात का अफसोस है कि हम संसद में नहीं हैं, वर्ना... Bihar News: राम नवमी को लेकर अलर्ट हुई बिहार पुलिस, उपद्रवियों पर रहेगी पैनी नजर Waqf Property : कुतुब मीनार से हुमायूं का मकबरा तक, अब वक्फ का दावा खत्म ?

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, 25 हजार शिक्षकों की जाएगी नौकरी; SC ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

Supreme Court: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें 25 हजार शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया था।

Supreme Court

03-Apr-2025 12:14 PM

Supreme Court: ममता बनर्जी सरकार को आज शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सरकारी स्कूलों में 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया सही नहीं थी। 


बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया था, क्योंकि आरोप था कि भर्ती के लिए लोगों से 5 से 15 लाख रुपए तक वसूले गए थे। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई थीं। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। 


कोर्ट ने सीबीआई को भर्ती घोटाले की जांच जारी रखने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने यह भी पाया कि 23 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में से किसकी मूल्यांकन हुआ, इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी और परीक्षा से संबंधित सभी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया। 


CJI संजीव खन्ना ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, "जो लोग अब तक नौकरी कर रहे थे, उन्हें वेतन लौटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस आदेश के बाद उनकी नौकरी समाप्त हो चुकी है।" राज्य सरकार की याचिका पर 4 अप्रैल को सीबीआई जांच के खिलाफ सुनवाई होगी, और एक दिव्यांग उम्मीदवार को मानवीय आधार पर राहत दी जाएगी।