Land for Job Case: लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार

Land for Job Case: रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की लालू प्रसाद की याचिका को खरिज कर दिया है.

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Wed, 30 Jul 2025 03:44:36 PM IST

Land for Job Case

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Land for Job Case: रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन लिखनाने के चर्चित मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार देश के पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।


लालू यादव की ओर से अधिवक्ता मुदित गुप्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि ट्रायल कोर्ट की सुनवाई 12 अगस्त तक स्थगित की जाए लेकिन जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने बुधवार को यह याचिका खारिज कर दी।


अदालत ने कहा कि निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित याचिका के फैसले पर निर्भर करेगी। अगर ट्रायल कोर्ट में आरोप तय हो जाते हैं तो हाई कोर्ट में दाखिल याचिका स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगी। इससे पहले 18 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 


लालू यादव की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी गई थी। बता दें कि आरोप है कि लालू प्रसाद ने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के बदले अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर लोगों से उनकी जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराई थी। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं।