ब्रेकिंग
Bihar News: बिहार में मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर! नए नियम लागू, कमरा-रसोई से लेकर शौचालय तक बदल गए मानकBihar News: 22 कोच वाली नई ट्रेन शुरू, राजस्थान से बिहार तक का सफर होगा सुविधाजनक; देखें पूरा रूटBihar News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया योग, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमBihar Tender Scam : टेंडर घोटाले में बड़ा खुलासा! SVU के सामने आरोपी रिशुश्री ने खोले कई राज, कहा - सरकारी काम में लेनदेन जरूरी, कई सवालों पर साधी चुप्पीBihar weather: पटना समेत बिहार में मौसम का डबल अटैक! कहीं लू तो कहीं तेज बारिश और बिजली गिरने का खतराBihar News: बिहार में मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर! नए नियम लागू, कमरा-रसोई से लेकर शौचालय तक बदल गए मानकBihar News: 22 कोच वाली नई ट्रेन शुरू, राजस्थान से बिहार तक का सफर होगा सुविधाजनक; देखें पूरा रूटBihar News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया योग, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमBihar Tender Scam : टेंडर घोटाले में बड़ा खुलासा! SVU के सामने आरोपी रिशुश्री ने खोले कई राज, कहा - सरकारी काम में लेनदेन जरूरी, कई सवालों पर साधी चुप्पीBihar weather: पटना समेत बिहार में मौसम का डबल अटैक! कहीं लू तो कहीं तेज बारिश और बिजली गिरने का खतरा

illegal Bangladeshi in India : भारत में छिपकर रह रहा था बांग्लादेशी नागरिक , कोर्ट ने सुनाई 2.5 साल की सजा!

illegal Bangladeshi in India : बिना पासपोर्ट और वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को बेतिया कोर्ट ने फॉरेनर और पासपोर्ट एक्ट के तहत दो साल छह माह की सजा सुनाई है। आरोपी पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

बांग्लादेशी नागरिक, भारत में अवैध रूप से रहना, फॉरेनर एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, बेतिया कोर्ट, जेल सजा, कोर्ट का फैसला, illegal Bangladeshi in India, Bettiah court judgement, Foreigner Act Section 14A, Pass
कोर्ट ने सुनाई 2.5 साल की सजा
© Google
Nitish Kumar
Nitish Kumar
2 मिनट

illegal Bangladeshi in India : बेतिया जिले की एक अदालत ने बिना पासपोर्ट और वैध कागजात के भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को दो वर्ष छह माह की सजा सुनाई है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश पंचम विमलेंदु कुमार ने आरोपी को फॉरेनर एक्ट की धारा 14A के तहत दो वर्ष और पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 के तहत छह माह की कारावास की सजा सुनाई है। 


दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही, अदालत ने ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में एक अतिरिक्त माह की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाले का नाम काला मियां है, जो बांग्लादेश के नरसिद्धि जिला अंतर्गत दौहाडा थाना क्षेत्र के विलवाड़ा गांव का निवासी है। उसे भारत में बिना वैध कागजात के रहने के आरोप में दोषी पाया गया है।


अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि 31 जनवरी 2023 को एसएसबी अधिकारी हरेंद्र सिंह ने आरोपी को कैंप के पास संदिग्ध हालत में पकड़ा और स्थानीय थाना को सौंपा। पूछताछ में काला मियां ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया और बताया कि वह पिछले 5–6 महीने से भारत में रह रहा है। उसके पास कोई वैध पासपोर्ट या दस्तावेज नहीं था।


गिरफ्तारी के बाद, आरोपी ने अदालत से सरकारी अधिवक्ता देने की मांग की थी। इस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उसे लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की गई। सुनवाई और विचारण के बाद, अदालत ने उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई।