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बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब- 28 लाख प्रवासी वापस लौटे, सरकार रोजगार की कर रही व्यवस्था

DELHI : प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवायी हुई है। बिहार सरकार ने कोर्ट को बताया कि 28 लाख लोग बिहार लौटे हैं। इन सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराए

FirstBihar
Anurag Goel
2 मिनट

DELHI :  प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवायी हुई है। बिहार सरकार ने कोर्ट को बताया कि  28 लाख लोग बिहार लौटे हैं। इन सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाने के लिए बिहार सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है।


सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि हम आपको 15 दिन का वक्त देना चाहते हैं ताकि आप देशभर में फंसे सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा सकें। कोर्ट ने राज्यों से कहा कि जो मजदूर वापस आ रहे हैं, उनके लिए आवश्यक तौर पर रोजगार का इंतजाम किया जाए।


सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 3 जून तक 4200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। करीब एक करोड़ लोगों को उनके मूल निवास स्थान तक पहुंचाया गया है। वहीं बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने  कोर्ट को बताया  कि 28 लाख लोग बिहार लौटे हैं। इन सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाने के लिए बिहार सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है।




बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेन और बस से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से कोई किराया ना लिया जाए। यह खर्च राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें उठाएं।स्टेशनों पर खाना और पानी राज्य सरकारें मुहैया करवाएं और ट्रेनों के भीतर मजदूरों के लिए यह व्यवस्था रेलवे करे। बसों में भी उन्हें खाना और पानी दिया जाए।

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