ब्रेकिंग
बिहार टेंडर घोटाला: रिशु श्री की जमानत पर फैसला सुरक्षित, IAS संजीव हंस की अग्रिम जमानत पर कल होगी सुनवाईसम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला: पटना से बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, आरा और गया तक रैपिड रेल, AIIMS का भी होगा विस्तारBIHAR: स्पा सेंटर पर स्पेशल क्राइम ब्रांच की रेड, सेक्स रैकेट का खुलासा!, पकड़े गये 4 युवती और 2 युवक भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच तेज, आरा में आयोग के कार्यालय पहुंचे रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा; गवाहों को जारी किया समनपटना पुलिस का बड़ा एक्शन: 29 फरार अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, पूरी लिस्ट देखिए..बिहार टेंडर घोटाला: रिशु श्री की जमानत पर फैसला सुरक्षित, IAS संजीव हंस की अग्रिम जमानत पर कल होगी सुनवाईसम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला: पटना से बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, आरा और गया तक रैपिड रेल, AIIMS का भी होगा विस्तारBIHAR: स्पा सेंटर पर स्पेशल क्राइम ब्रांच की रेड, सेक्स रैकेट का खुलासा!, पकड़े गये 4 युवती और 2 युवक भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच तेज, आरा में आयोग के कार्यालय पहुंचे रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा; गवाहों को जारी किया समनपटना पुलिस का बड़ा एक्शन: 29 फरार अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, पूरी लिस्ट देखिए..

बिहार: रेप के बाद हत्या के दोषी मो.शाहिद को फांसी की सजा, 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

SASARAM: खबर रोहतास से आ रही है, जहां कोर्ट ने रेप के बाद किशोरी की हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। 14 साल पुराने मामले में सासाराम की एडीजे-1 की अदालत ने मो. शाह

बिहार: रेप के बाद हत्या के दोषी मो.शाहिद को फांसी की सजा, 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
Mukesh Srivastava
2 मिनट

SASARAM: खबर रोहतास से आ रही है, जहां कोर्ट ने रेप के बाद किशोरी की हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। 14 साल पुराने मामले में सासाराम की एडीजे-1 की अदालत ने मो. शाहिद को मृत्युदंड दे दी। कोर्ट से फांसी की सजा होने के बाद दोषी के परिजनों में हड़कंप मच गया है।


दरअसल, करगहर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में 14 साल पहले 16 जून 2009 को दुष्कर्म के बाद एक युवती की हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मो.शाहिद ने युवती के शव को दफना दिया था। वारदात के दो दिन बाद पुलिस ने मृतका के शव को बरामद किया था। पुलिस ने मामले में मो.शाहिद को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया था।


लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद गुरुवार को एडीजी-1 की कोर्ट ने दोषी करार मो. शाहिद को मृत्युदंड की सजा सुनाई। बक्सर जिला का रहने वाला मो.शाहिद अपने एक रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में भाग लेने आया था। उसी दौरान एक पड़ोस में रहने वाली 17 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी और शव को वहीं दफना दिया था। लंबे समय के बाद ही सही कोर्ट से पीड़ित पक्ष को न्याय मिल गया।

रिपोर्टिंग
R

रिपोर्टर

Ranjan Kumar

FirstBihar संवाददाता